दिल्ली हाईकोर्ट: के. कविता को ‘द पायनियर’ के खिलाफ आरोप लगाने से रोका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलंगाना की नेता के. कविता को ‘द पायनियर’ अखबार के खिलाफ कथित मानहानिकारक आरोप प्रकाशित, प्रसारित या दोबारा साझा करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह अंतरिम आदेश CMYK Printech Limited की ओर से दाखिल करीब 11 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया।
9 जुलाई के वीडियो से जुड़ा है मामला
मामला के. कविता की ओर से 9 जुलाई को जारी किए गए एक वीडियो से संबंधित है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई के. टी. रामाराव (KTR) ने करीब 188 करोड़ रुपये में ‘द पायनियर’ अखबार को खरीद लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि अखबार अब भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विचारों के अनुरूप खबरें प्रकाशित करता है।
वहीं, अखबार के प्रकाशक ने इन आरोपों को गलत, निराधार और मानहानिकारक बताते हुए अदालत का रुख किया था।
14 अन्य पक्षों पर भी रोक
अदालत ने के. कविता के अलावा 14 अन्य पक्षों को भी कथित आरोपों को प्रकाशित, प्रसारित या दोबारा साझा करने से रोक दिया है। इन पक्षों में कुछ यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पत्रकार और प्रकाशक शामिल हैं।
अदालत ने मामले में समन जारी करते हुए संबंधित पक्षों को अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की आगे की सुनवाई में पक्षों के जवाब और दलीलों पर विचार किया जाएगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद के. कविता समेत संबंधित पक्षों पर ‘द पायनियर’ के खिलाफ उक्त आरोपों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने पर रोक लागू रहेगी।
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