
बलिया में परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
बलिया। बलिया में परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों, यू-ट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रवेश को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सख्त आदेश जारी किया है। 7 अगस्त 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विद्यालय में प्रवेश कर फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने आदेश में कहा है कि कुछ बाहरी व्यक्ति और यू-ट्यूबर अनधिकृत रूप से स्कूलों में प्रवेश कर विद्यालय व स्टाफ की फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। विभाग के अनुसार इससे पठन-पाठन प्रभावित होने के साथ शिक्षक पद की गरिमा और विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही है।
आदेश के मुताबिक सभी परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी पर भी रोक रहेगी। हालांकि आदेश में पत्रकारों का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है, लेकिन 'बाहरी व्यक्ति' की श्रेणी में आने के कारण मीडिया और डिजिटल मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी इसका असर पड़ने की चर्चा है।
विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।





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