15 अक्टूबर से लागू नहीं होगा UPI MDR शुल्क, अब दिवाली के बाद होगा निर्णय

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों और कारोबारियों के लिए UPI से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। चुनिंदा व्यापारिक लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के प्रस्ताव पर फिलहाल फैसला टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 से इस व्यवस्था को लागू करने की चर्चा थी, लेकिन अब दिवाली के बाद इस पर निर्णय होने की संभावना है।
क्या होता है MDR शुल्क?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से भुगतान प्रक्रिया के बदले लिया जा सकता है। यह शुल्क लागू होने पर इसकी लागत व्यापारियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और संबंधित वित्तीय संस्थानों पर पड़ सकती है। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नियम किन लेनदेन और व्यापारिक श्रेणियों पर लागू किए जाते हैं।
UPI यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव को दिवाली तक टाल दिया गया है। इसलिए UPI भुगतान पर MDR से संबंधित नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होने की बात की पुष्टि नहीं होती। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
आम ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि MDR व्यापारी से जुड़ा शुल्क है। इसे सीधे ग्राहक पर लागू होने वाले शुल्क के समान नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी नए नियम का वास्तविक असर उसकी अंतिम शर्तों और लागू होने वाली लेनदेन श्रेणियों पर निर्भर करेगा।
₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI भुगतान पर लागू होना था शुल्क
रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क लागू होना था। यह शुल्क व्यापारियों से लिया जाना प्रस्तावित है, ग्राहकों से सीधे नहीं। छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ छूट निर्धारित की गई है।
दिवाली के बाद कब लागू होगा नया नियम?
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI संचालन समिति ने 13 अक्टूबर को इस व्यवस्था को दिवाली के बाद लागू करने का निर्णय लिया। नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। त्योहारी खरीदारी के दौरान भुगतान व्यवस्था में बदलाव से बचने और भुगतान कंपनियों को तैयारी का समय देने को इस फैसले की प्रमुख वजहों में बताया गया है।
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