
सैकडो.महिलाओं को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से मिली नए सिरे से जीवन जीने की राह
रवींद्र प्रकाश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा जीएसटी मे पंजीकृत व्यापारियों के लिए रखी है। यह पूरी तरह से निशुल्क है। व्यापारी का निधन हो जाने पर 10 लाख की आर्थिक मदद बीमा कलेम के जरिए परिवार को दी जाती है। प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान व राज्य कर आयुक्त डा. नितिन बंसल सीधे इस योजना की निगरानी करते हुए इसके सरलीकरण को लेकर कटिबद्ध है। इस योजना के कारण बडी संख्या मे उन महिलाओं को नए सिरे से जीवन जीने की राह मिली जिनके पति जीएसटी मे पंजीकृत थे और उनका निधन हो गया।
देश के सबसे बडे राज्य उत्तर प्रदेश मे जीएसटी मे पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू निशुल्क मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों की दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने की दशा मे सरकार की यह योजना पीडित परिवारों के का सहारा बन रही है। इस योजना मे पीडित परिवार को दस लाख की धनराशि का भुगतान सीधे विभाग से किया जाता है। राज्य कर आयुक्त डा. नीतिन बंसल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष मे 290 लाभार्थियों मे इस योजना के तहत 28.92 करोड़ की धनराशि का वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की यह जनहित की योजना श्री बंसल की निगरानी मे चल रही है, इसलिए वह इनपुट के आधार पर इसकी आवेदन प्रक्रिया मे सुधार करते रहते है। जिसमे इसके लिए अब आन लाइन आवेदन करने की व्यवस्था लागू की गयी है। दावा करने वाले व्यक्ति की तरफ से सभी औपचारिकता पूरी करने के 45 दिन के भीतर बीमा की धनराशि का भुगतान किए जाने की समय सीमा निर्धारित है।





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